🌐15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना 800001
📝विज्ञापन सं०-12/2026
📅दिनांक-23.02.2026

33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-20261, दिनांक-29.10.2025 के आलोक में कुल 173 (एक सौ तिहत्तर) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।
https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login
इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है:-

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवः-
(A) शैक्षणिक योग्यताः- बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण।
शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/ संस्थानों / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय /संस्थान / विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।
(B) अनुभवः –
अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम तीन वर्षों का बार में विधि व्यवसायी के कार्य का अनुभव होना चाहिए। कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक नामांकन / पंजीकरण की तिथि से गणना की जायेगी।
प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहाँ अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा, जिसके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो, तथा जिसे ऐसे जिले के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी या ऐसे स्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हों, उन्हें ऐसे अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव हो तथा जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक पदाधिकारी के साथ विधि क्लर्क के रूप में किये गये कार्यों को अनुभव माना जायेगा।

नोटः- (i) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि-23.02.2026 को कम से कम तीन वर्षों का बार में विधि व्यवसायी के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
(ii) उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. उम्र सीमा दिनांक 01.08.2025 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक-01.08.2022 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। परन्तु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए (महिला एवं अस्थि दिव्यांग श्रेणी सहित) तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी।
4. (क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-4923, दिनांक-08.05.2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होंगे :-


अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% होगा तथा आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों
के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक होंगे।
(ii) लिखित (मुख्य) परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-17283, दिनांक-28.12.2016 के आलोक में निम्न प्रावधानः-
(क) उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि आयोग की सहमति से लिखित परीक्षा हेतु किसी विषय का अर्हतांक या सभी विषयों का अर्हतांक निर्धारित कर सकेगा।
(ख) महिला एवं अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रत्येक सिद्धान्त विषय के लिए 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे एवं कुल प्राप्तांक से 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे।
(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-17283, दिनांक-28.12.2016 के आलोक में महिला एवं अस्थि दिव्यांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 05 (पाँच) से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे।
(ख) चयन का आधार नियुक्ति हेतु चयन, लिखित (मुख्य) परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
लिखित (मुख्य) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-
परीक्षा के अनिवार्य विषय-


परीक्षा के ऐच्छिक विषयः-
उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :-

⚫सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure code) (5 of 1908)
⚫मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act 1996)
⚫भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (भा.ना.सु.सं.)
⚫प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम (Provinicial small Cause Courts Act), 1887
⚫भारतीय न्याय संहिता, 2023 (भा.न्या.सं.)
शेष सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
(ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में उपस्थित होना अनिवार्य है। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी)
नोटः- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-13793, दिनांक-04.10.2019 के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए 1:3 के अनुपात में सफल अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा।
असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।
5. आरक्षणः-
(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमो के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
(ii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।
(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
(a) जाति प्रमाण-पत्र
(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र
(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी निवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 एवं पत्रांक-18645, दिनांक-04.10.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण देय होगा। उपर्युक्त आरक्षण राज्य में लागू अन्य नियमों के द्वारा किन्हीं अन्य कोटि के लिए विहित आरक्षण संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त होगा, परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2089, दिनांक 29.01.2026 की कंडिका-4 (iii) के आलोक में उक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही सभी श्रेणियों में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क अस्थि दिव्यांग को ही 01 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित / संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति /प्रोन्नति / नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-18.03.2026 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।
नोटः-
(a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ /शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
(b) आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
(i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)
(ii) विधि स्नातक डिग्री का प्रमाण-पत्र।
(iii) विधि स्नातक का अंक पत्र।
(iv) महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय /संस्थान / विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।
(v) राज्य बार काउंसिल में औपबंधिक नामांकन / पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र।
(vi) अनुभव प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका-2 में वर्णित अनुभव के अनुरूप, जिसमें प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम अधिवक्ता के पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो)।
(vii) वैसे महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में अध्ययनरत रहा हो।
(viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।
(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।
(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)।
(xi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (उक्त प्रमाण पत्र आवेदन करते समय वैध होना चाहिए)।
(xiii) अस्थि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
(xiv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
(xv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो।
(xvi) हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का (चार) फोटो।
(xvii) लिखित परीक्षा के लिए भरे गये ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी।
उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के समय अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया / परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।
6. शुल्कः-
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 100/- (एक सौ रूपये)।
अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
नोटः वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य / साक्ष्य गलत / त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।
(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।
8. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाः-
A. One Time Registration (OTR)
(i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट https://bpsconline.bihar.gov.in पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
(ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।
(iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।
(iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
(v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखे।
(vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।
(vii) एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।
(viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।
(ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाईल नं./ ईमेल आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर Login करेंगे।
नोटः-
(i) OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
(ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।
B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-
(i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
(ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।
(iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-
प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:-
Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)
Step 2 : Address Information (पता संबंधी जानकारी)
Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)
Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)
Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)
Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो / हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)
Step 1: व्यक्तिगत जानकारी इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
Step 2: पता संबंधी जानकारी इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
Step 3: अन्य जानकारी इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing). शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/ थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉकः इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150-220 Pixel के बीच और Height 250-320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit Lock Profile पर Click करना होगा। और
नोट:-
(i) One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।
(ii) Profile Creation के बाद संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile
Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।
(iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार / परिवर्तन नहीं होगा।
D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION
(i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit & Pay Fees पर Click करके Payment की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
(ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Pay Now (अगर Payment नहीं हुआ है), Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।
(iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।
नोट:- Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
(iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।
(v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्त्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० अंकित नहीं करेंगे।
(vi) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
(vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
(ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
E. MY ACCOUNT TAB
(i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।
(ii) यदि आवेदक उस समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना चाहता है, तो आवेदक शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय, आवेदक को My Account Tab में जाना होगा, फिर उस टैब में शुल्क जमा करने का विकल्प है।
(iii) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्त्तन मान्य नहीं होगा।
(iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान / गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
(v) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Application Number, Application ID एवं Bar Code अंकित है। हार्ड कॉपी पर Application Number, Application ID एवं Bar Code में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
(vi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
Note:- यदि आवेदक को OTR एवं Application Form भरने में कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।
- महत्वपूर्ण निर्देश :-
(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।